शेख अफरोज/जिले में अवैध क्लीनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार गैर मान्यताधारी क्लीनिक सील
हरदा। जिले में बिना पंजीयन एवं अपात्र व्यक्तियों द्वारा एलोपैथी चिकित्सा किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर चार गैर मान्यताधारी क्लीनिकों को सील किया है। यह कार्रवाई नियमानुसार पंजीयन न होने, अवैध रूप से एलोपैथी दवाओं एवं इंजेक्शन का उपयोग करने तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अनुचित प्रयोग के चलते की गई।
निरीक्षण के दौरान खेडीपुरा क्षेत्र स्थित जहान मेडिकोज में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यहां जानिब खान द्वारा मेडिकल स्टोर के भीतर एक छोटे से कमरे में मरीजों को इंजेक्शन एवं बॉटल चढ़ाई जा रही थी। निरीक्षण दल ने मौके से उपयोग की गई दवाओं एवं इंजेक्शन के खाली रैपर जप्त किए। जब जानिब खान से क्लीनिक संचालन एवं पंजीयन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त क्लीनिक को सील कर दिया।
इसी क्रम में टीम ने ग्राम छिदगांव मेल में टी.के. बिस्वास के क्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लीनिक में छगनलाल पिता कृष्णा, निवासी ग्राम बघवाड, को सीने में दर्द की शिकायत पर बॉटल चढ़ाई जा रही थी। जब टीम ने पंजीयन से जुड़े दस्तावेज मांगे तो संबंधित कोई भी वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका और मौके से क्लीनिक छोड़कर भाग गया। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों की मौजूदगी में क्लीनिक को सील कर दिया।
इसके अलावा एन.सी. मंडल दवाखाना, छिदगांव मेल का निरीक्षण किया गया, जहां संबंधित से पंजीयन के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए टीम द्वारा उक्त दवाखाने को भी सील कर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिव्यांश मेडिकल स्टोर, छिदगांव मेल का भी निरीक्षण किया। यहां मेडिकल स्टोर के पीछे अवैध रूप से मरीजों को बॉटल एवं इंजेक्शन लगाए जाने की पुष्टि हुई। दस्तावेज मांगने पर संबंधित द्वारा कोई वैध पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने कहा कि जिले में बिना पंजीयन एवं गैर मान्यताधारी व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करना कानूनन अपराध है और इससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही सभी संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें।
उल्लेखनीय है कि सीएमएचओ द्वारा पूर्व में ही जिले में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए टीम का गठन कर निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध क्लीनिक संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया है।
