शेख अफरोज/ध्यप्रदेश के देवास जिले में राजस्व विभाग ने डायवर्सन कर की बकाया राशि जमा नहीं करने पर सख्त कदम उठाते हुए भूमि कुर्की की कार्रवाई की है। तहसीलदार सपना शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई ग्राम बावडिया और देवास जूनियर क्षेत्र में की गई, जहां संबंधित भूमि स्वामी द्वारा लंबे समय से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बावडिया स्थित सर्वे क्रमांक 289/1/1 एवं 252/1/1 तथा देवास जूनियर क्षेत्र के सर्वे क्रमांक 793, 820/3, 820/4, 821/2, 822/3, 824/2 एवं 825/3 पर डायवर्सन कर की बड़ी राशि लंबित थी। इन भूखंडों के स्वामी विकास पिता टीकमचंद अग्रवाल, निवासी इंदौर को नियमानुसार समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे, ताकि वे बकाया कर जमा कर सकें। बावजूद इसके निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर राजस्व संहिता के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।
कार्रवाई के दौरान संबंधित भूमियों पर कुर्की संबंधी सूचना-पट्ट स्थापित किए गए, जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अब इन संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, पट्टा, निर्माण अथवा अन्य लेन-देन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। राजस्व विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना कर किया गया कोई भी संव्यवहार अवैध माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
तहसील प्रशासन का कहना है कि डायवर्सन कर राज्य शासन के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जाता है। भूमि के उपयोग परिवर्तन के बाद निर्धारित शुल्क का समय पर भुगतान करना प्रत्येक भू-स्वामी की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कर बकाया रखता है, तो विभाग को मजबूरन कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है।
इस मौके पर राजस्व निरीक्षक लखन पुरबिया, हल्का पटवारी दीपिका बोरीवाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी जिन मामलों में बकाया कर जमा नहीं किया जाएगा, वहां इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से कर चोरी पर अंकुश लगेगा और लोग समय पर शासकीय देयकों का भुगतान करने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं प्रशासन ने सभी भूमि धारकों से अपील की है कि वे अपने कर संबंधी दायित्वों को गंभीरता से लें और किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचने के लिए समय पर राशि जमा करें।
