शेख अफरोज भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बकायादार विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई समाधान योजना 2025-26 का प्रथम चरण इन दिनों प्रभावी रूप से चल रहा है। यह चरण 3 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समाधान योजना के प्रथम चरण का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता पहले चरण में एकमुश्त बकाया राशि जमा करते हैं, उन्हें सरचार्ज में सबसे अधिक छूट मिलेगी। इसके विपरीत, दूसरे चरण में छूट का प्रतिशत कम हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि समाधान योजना 2025-26 को उपभोक्ताओं से व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 2 लाख 46 हजार 372 बकायादार उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीयन कराकर लाभ उठाया है। इन उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी के खाते में 255 करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक की मूल राशि जमा की गई है, जबकि 133 करोड़ 40 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। यह आंकड़े योजना की सफलता और उपभोक्ताओं की भागीदारी को दर्शाते हैं।
समाधान योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, जो लंबे समय से बढ़ते सरचार्ज के कारण मूलधन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को भी राहत मिल रही है।
यह योजना “जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर अधिक लाभ पाएं” के सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट का लाभ मिलेगा, जबकि द्वितीय और अंतिम चरण 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण में सरचार्ज माफी का प्रतिशत घटकर 50 से 90 प्रतिशत तक रह जाएगा। इसलिए कंपनी प्रबंधन ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय की प्रतीक्षा न करते हुए प्रथम चरण में ही योजना का लाभ उठाएं।
समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा कंपनी के ‘उपाय’ मोबाइल एप, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पंजीयन के दौरान उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत, जबकि गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। शेष राशि योजना के प्रावधानों के अनुसार जमा की जा सकेगी।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाधान योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र पर जाकर भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कुल मिलाकर समाधान योजना 2025-26 प्रदेश के लाखों बकायादार उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपने लंबित बिजली बिलों का निपटान कर सरचार्ज से राहत पा सकते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे 31 दिसंबर से पहले योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अधिकतम छूट का लाभ अवश्य उठाएं।
