सचिव के खिलाफ ,जिला सीईओ की बड़ी कार्यवाही, टिमरनी जनपद का बड़ा मामल।
शेख़ अफ़रोज़ टिमरनी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी के पत्र कमांक 1380 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया था कि धीरज बांके, सचिव ग्राम पंचायत सिरकम्बा को समग्र पोर्टल पर ग्रामीणों का ई.के.वाय.सी कार्य में रूचि नहीं लिये जाने, क्लस्टर बैठकों में निरन्तर अनुपस्थित रहने, सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर लम्बित शिकायतों के निराकरण में रूचि नहीं लिये जाने एवं अधोहस्ताक्षरी के दिनांक 13.03.2024 के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने के कारण निलंबन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
जिसके चलते आज जिला सीईओ ने कार्यवाही करते हुए धीरज बांके, सचिव ग्राम पंचायत सिरकम्बा जनपद पंचायत टिमरनी को म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं। निलम्बन अवधि में नियम 13 अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी तथा मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत टिमरनी नियत किया है ।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।