मोरगढ़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति
के संयुक्त कार्यक्रम में, प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा जी के आदेशानुसार, एवं सचिव श्री प्रदीप राठौर सर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्रीअर्पणा लोधी के मार्गदर्शन में, विश्व उपभोक्ता अधिकारिता दिवस पर साक्षरता शिविर का आयोजन हाई स्कूल मोरगड़ी में आयोजित किया गया। जिसमें युवा उपभोक्ता कल्याण समिति जिला अध्यक्ष संजय गंगराड़े के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानकारी प्रदान की हम सभी लोगों को खाने-पीने की वस्तुएं यह अन्य सामग्री खरीदते समय वस्तुओं की गुणवत्ता एवं खरीदी गई सामग्री का बिल लेना चाहिए, पेट्रोल डीजल लेते समय डिस्प्ले पर, 0,, देखकर लेवे,
ग्राहक देवता ही नहीं नीति का निर्माता भी है, इस अवसर पर, जिला विधिक योजनाओं की जानकारी एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में भी जानकारी प्रदान की, इस अवसर पर सभी शिक्षक गण एवं छात्र-छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के पवन बघेला, पैरा लीगल वालंटियर दीपेंद्र देवड़ा उपस्थित रहे।