रोजगार सहायक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रूपये का अर्थदण्ड।
 

शेख़ अफ़रोज़,शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी श्यामप्रकाश व्यास रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सिरपोई तहसील बडौद जिला आगर मालवा को धारा 7 भ्र.नि. अधि. में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 13 (1) बी सहपठित धारा 13 (2) भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  आरोपी श्याम प्रकाश व्यास रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सिरपोई तहसील बडौद जिला आगर मालवा ने दिनांक 12.09.2016 को ग्राम देवली पिपलोन तहसील बडौद जिला आगर मालवा में ग्राम सहायक ग्राम पंचायत सिरपोई तहसील बडौद जिला आगर-मालवा के पद पर पदस्थ रहते आवेदक खुमान से उसे शासन की तरफ से इन्दिरा आवास के अंतर्गत मिलने वाली दूसरी किश्त 35 हजार रूपये के भुगतान हेतु 5000/- रू रिश्वत की मांग की। दिनांक 15.09.2016 को बडौद रोड आगर में चाय की दुकान पर आवेदक खुमान से इस हेतु 4000/- रूपये रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 16.09.2016 को लगभग 14-15 बजे पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान के सामने अग्रवाल वेयर हाउस आगर जिला आगर मालवा में इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त हेतु आवेदक खुमान से 4000 /- रिश्वत राशि प्राप्त कर असम्यक लाभ अभिप्राप्त करते ये स्वयं को अवैध रूप से साशय समृद्ध कर आपराधिक अवचार किया।लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या ? यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।