जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा शासकीय अस्पताल से ही बनवायें

 जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा शासकीय अस्पताल से ही बनवायें।


हरदा/जिला योजना अधिकारी श्री के.एल. उरिया ने बताया कि कुछ जिलों में फेसबुक एवं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अवैध तरीके से विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनसे नागरिकगण भ्रमित हो रहे हैं । उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस तरह के झांसे में ना आएं । बल्कि अपने परिजनों के वैध जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका व शासकीय अस्पताल से ही बनवायें। उन्होने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के संबंध में आवश्यक होने पर लोक सेवा केन्द्र से भी सम्पर्क किया जा सकता है।जिला योजना अधिकारी श्री उरिया ने बताया कि केवल अधिकृत संस्थाओं से ही जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाएं, अन्य कहीं से नहीं । क्योंकि ये प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से अवैध हैं, और ये कही भी मान्य नहीं है।