नई प्रॉपर्टी खरीदते समय बिजली कनेक्शन की बकाया राशि जरूर जांच लें
उप महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे नई प्रोपर्टी खरीदते समय, विद्यमान विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि की अवश्य जाँच कर लें, और राशि बकाया होने पर विक्रेता से जमा कराने के उपरांत ही प्रोपर्टी खरीदें। उन्होंने बताया कि विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि जमा नही होने पर मध्य प्रदेश बिजली आपूर्ति कोड - 2013 के तहत क्रय की गई नवीन जमीन अथवा भवन की विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि क्रेता से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। बकाया राशि जमा न कराने के संबंध में सिराली का एक प्रकरण दर्ज हो चुका है एवं ग्राम धनगांव में एक नामांतरण भी रोकने की कार्यवाही हेतु कलेक्टर कार्यालय में प्रकरण प्रेषित किया गया है।