सम्पूर्ण जिला 14 अप्रैल तक लाॅक डाउन

कलेक्टर ने किये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


हरदा- कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-44 के तहत हरदा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 25 मार्च 2020 रात्रि 12 एएम से 14 अप्रैल 2020 रात्रि 12 पीएम तक के लिये जिला हरदा में लाॅक डाउन घोषित किया है। जारी आदेशानुसार जिले में तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण लाॅक डाउन घोषित किया गया है। सम्पूर्ण लाॅक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की समस्त सीमाएँ सील की गई है। किसी भी माध्यम से सड़क, रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले से बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये गये है। आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेल्वे आदि इससे मुक्त रहेंगे, ए.टी.एम., उचित मूल्य की दूकान, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर के रिटैल आउटलेट, मेडिकल दुकान और अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालाॅजी, पैट्रोल डीजल पम्प, बैंक आदि अपने निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे। फल सब्जी दुकाने, खाद्य सामग्री (ग्रासरी आईटम) आदि प्रतिष्ठान प्रतिदिन अपरान्त 3 बजे तक ही खुले रहेंगे, तत्पश्चात बंद रहेंगे। जनमानस उक्त प्रतिष्ठानों से दैनिक जरूरतों का सामान क्रय करने के पश्चात सीधे अपने निवास स्थल को गमन करेंगे।


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