समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालयों में बाह्य रोगी विभाग में केवल इमरजेंसी एवं फ्लू ओ.पी.डी. की सेवाएं संचालित
आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं ने कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु दिए आवश्यक निर्देश

हरदा- सोशल डिस्टेसिंग हेतु ओ.पी.डी. में ज्यादा भीड एकत्रित न हों एवं इमरजेंसी की स्थिति में चिकित्सालयों में कोविड-19 के मरीजों को भर्ती करने हेतु बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तः रोगी विभाग के संबंध में चिकित्सालयों के संचालन हेतु आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रतीक हजेला द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

      जारी निर्देश के अनुसार समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालयों में बाह्य रोगी विभाग में केवल इमरजेंसी एवं फ्लू ओ.पी.डी. की सेवाएं संचालित की जावेगी । अन्य बाह्य रोगी विभाग आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। फ्लू ओ.पी.डी. एवं आकस्मिक सेवाओं के प्रवेश एवं निर्गम द्वार पृथक-पृथक हो जिससे फ्लू के मरीजों की सामान्य मरीजों से दूरी बनाई जा सकें । समस्त मेडिकल, सर्जिकल, ट्रामा, मातृ एवं शिशु रोग संबंधी आकस्मिक सेवायें जारी रहेगी। उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि बीमारियों से ग्रसित रोगियों को लम्बे समय तक दवाईयों का सेवन निरंतर करना होता है, अतः ऐसे रोगियों को दवाईयों की सुलभ उपलब्धता जिला अस्पताल से अन्यत्र स्थित किसी स्वास्थ्य संस्था से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

      जिन मरीजों की घर पर देखभाल की जा सकती है उनको दवा देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए । जो मरीज उपचार हेतु भर्ती है उन्हें उचित उपचार देकर डिस्चार्ज किया जाए । इलेक्टिव सर्जरी केसेस वर्तमान में स्थगित किये जाए । केवल इमरजेंसी मेडिकल एवं सर्जिकल रोगियों को भर्ती कर उपचारित किया जाए।  जिन विषय विशेषज्ञ एवं मेडिकल आफिसर की ओ.पी.डी. में ड्यूटी नहीं है वे चिकित्सालय के अंतः रोगियों की देखभाल करेंगे ।

      कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा द्वारा उक्त व्यवस्थाओं की अनिवार्य अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह चिकित्सालय अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।

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