सब्जियों एवं फल विक्रेताओ के लिए कलेक्टर ने कही ये बात

हरदा। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सब्जियों एवं फलों का उत्पादन करने वाले कृषक, फुटकर सब्जी विक्रेता (व्यक्ति, ठेला वाला, रेड़ी वाला) को निर्देश जारी किये है। उन्होने निर्देशित किया है कि ऐसे समस्त फल एवं सब्जी विक्रेता जो थोक भाव में व्यापार करते है उन्हें जिले की समीा अंतर्गत फल एवं सब्जी विक्रय करने हेतु प्रतिबंध नहीं है। ऐसे कृषक जो सब्जी एवं फलों का उत्पादन करते है तथा बाजार में थोक व्यापारियों को (फुटकर व्यापारियों) विक्रय करते है उन्हें जिले की सीमा अंतर्गत तथा जिले से बाहर विक्रय करने हेतु प्रतिबंध नहीं है, इस हेतु उन्हें परिवहन की भी अनुमति होगी। ऐसे फुटकर सब्जी एवं फल बेचने वाले (व्यक्ति, ठेला वाला, रेडी वाला) को विक्रय हेतु प्रतिबंध नहीं है परन्तु ऐसे समस्त विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक परस्पर के संबंध में नवीन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। जिसमें प्रत्येक दो व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 1 मीटर की दूरी रखी जावे तथा भीड़ न लगाई जावे, विक्रय हेतु पृथक से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। विक्रय करने वालों को मास्क, सेनिटाइजर, साबुन इत्यादि का आवश्यक रूप से उपयोग किया जावे। ऐसे समस्त सब्जी एवं फल व्यापारी जो उपयोग में आने वाली सब्जियों एवं फलों का भंडारण करते है उन पर भी प्रतिबंध नहीं है परन्तु उन्हें स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, किसी भी स्थिति में भंडारण स्थल से आमजन को फल-सब्जियों का विक्रय नहीं करेंगे। फल एवं सब्जी के विक्रेता किसी भी स्थिति में फल एवं सब्जियों के मूल्य में अनाधिकृत रूप से वृद्धि नहीं करेंगे।


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