संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हितग्राहियो को नेट कनेक्टिविटी वाली उचित मूल्य दुकानों से संलग्न पात्र परिवारों को एईपीडीएस के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस ) से रोग के फैलने की स्थिति को देखते हुए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में एईपीडीएस के अंतर्गत राशन वितरण के समय उचित मूल्य दुकानों पर सावधानियां बरती जाने के निर्देश जारी किए है। जिसमें उचित मूल्य दुकान को नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन का वितरण किया जाए। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एकसाथ एकत्रित न हो तथा वे एक-दूसरे के सम्पर्क में न आएं। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु अवगत कराया जाए। वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों की राशन वितरण हेतु पृथक लाईन लगवाई जाए एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराया जाए।
इसी तरह पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर एक हितग्राही को राशन वितरण उपरांत मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए उसके उपरांत दूसरे हितग्राही को राशन का वितरण किया जाए। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर दुकानों पर रखवाया जाए। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी द्वारा राशन वितरण के समय अपने लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें एवं अपने हाथ को बार-बार सैनेटाईजर से साफ करें। यदि किसी पात्र परिवार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन से माह मार्च, 2020 में एकमुश्त 3 माह का राशन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें माह अप्रैल, 2020 में भी राशन प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।