पंचायतों में सरपंचो का कार्यकाल समाप्त, सरपंचों द्वारा पंचायत व खातों से आहरण संवितरण पर पाबंदी के संबंध में जारी हुआ आदेश।

शेख अफरोज हरदा हलचल /कल शनिवार को मध्यप्रदेश एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ187/2020/22/ए -2भोपाल दिनाक 07-3-2020 कल किया गया जिसमें प्रदेश के समस्त कलेक्टर को आदेश करते हुए लिखा गया क्या प्रदेश में निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल   माह मार्च2020 मैं समाप्त होने जा रहा है मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993( क्रमांक 1 सन 1994 )की धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं साथ ही अधिनियम की धारा 20(3) के प्रधान लागू होंगे सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87(3) (ख)के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिपालन एवं आहरण संवितरण सरपंचों के हस्ताक्षर से किए जाने पर पाबंदी लगाई जाए साथ ही संबंधित समस्त बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को तत्कालीन सूचना दी जाने सम्बन्धीय आदेश निकाला गया है।उक्त आदेश को आदेश को आधार बनाकर हरदा जिला पंचायत के द्वारा अभी अपने अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायत हेतु आदेश निकाल दिए गए हैं।