मंदिरों में सामुहिक आरतीएवं होटलों, रेस्टोरेंट इत्यादि में सामुहिक भोजन एवं ठहरना 31 मार्च तक प्रतिबंधित

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी कर समस्त मंदिरों में सामुहिक आरती को एवं होटलों, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मांगलिक भवन, लॉज इत्यादि में सामुहिक भोजन एवं ठहरने को आगामी 31 मार्च 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।