मात्र एक व्यक्ति ही अति आवश्यक कार्य होने पर यात्रा कर सकेगा।

हरदा- कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने नोवेल कोरोना वाइरस के रोकथाम के लिये आवश्यक उपाय एवं इससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाने हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया है कि आमजन अतिआवश्यक कार्य से यदि घर से बाहर जाते है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। केवल मेडीकल इमरजेंसी को छोड़कर दो पहिया वाहन पर मात्र एक व्यक्ति ही अति आवश्यक कार्य होने पर यात्रा कर सकेगा। चार पहिया वाहन पर अधिकतम दो व्यक्ति ही (एक वाहन चालक सीट पर तथा दूसरा वाहन चालक के पीछे वाली सीट पर बैठकर) यात्रा कर पायेंगे। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग (न्यूनतम एक मीटर की दूरी) का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। 


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