मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर निर्माताओं एवं विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी
हरदा- खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मध्यप्रदेश मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया गया है। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर निर्माताओं एवं विक्रेताओं से कहा है कि वे इस आदेश में उल्लेखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। मास्क एवं सैनिटाइजर व्यापारी को अपने कारोबार स्थल पर प्रतिदिन मास्क एवं सैनिटाइजर के उपलब्ध स्टॉक एवं उसकी निर्धारित कीमत का पटल पर प्रदर्शन करना होगा। व्यापारी उपर्युक्त वस्तुएं किसी भी ग्राहक को बेचने से इंकार नहीं करेगा। वह मुनाफाखोरी के उद्देश्य से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उपर्युक्त वस्तुओं का बाजार में कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो। जिले के व्यापारी मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर के क्रय एवं विक्रय की पाक्षिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जिला आपूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 58 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

 

      इस आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने हेतु कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा आदेश जारी कर खाद्य एवं आपुर्ति विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी जिले में मास्क एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता सामान्य बनाए रखने हेतु तलाशी, बिलबुक आदि के अभिग्रहण सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

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