नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 (महामारी) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में संचालित समस्त कारखानों/दुकान,वाणिज्य एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत् कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षाद की दृष्टि से जिले में लॉक डाऊन की घोषणा के परिणाम स्वरूप समस्त कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान बंद किये गये हैं, जिसके कारण इनमें कार्यरत् कर्मकार/श्रमिक भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। श्रम पदाधिकारी हरदा ने निर्देशित किया है कि इन परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार/श्रमिक की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी या सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जावे। कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान के बंद रहनें की अवधि में कार्यरत् कर्मकारों/श्रमिकों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जावे। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावे। ऐसे कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकार/श्रमिकों की सेवाऐं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है, जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा निर्माण, मास्क व सेनेटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा-चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पम्प, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल एवं टिफिन आदि सेवाऐं तो इनमें कार्यरत कर्मकारों/श्रमिकों को उक्त संक्रमण से बचानें हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे - मास्क, हेण्ड ग्लब्ज, साबुन और सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराये जावे तथा किसी भी कर्मकार/श्रमिक के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडीकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।
उन्होने निर्देशित किया है कि लॉक डाऊन अवधि के दौरान उक्त निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे। किसी भी कर्मकार/श्रमिक की ओर से लॉक डाऊन अवधि के दौरान उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्राप्त शिकायत अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
कोरोना वायरस महामारी के दौरान कर्मकारों के लिए दिए गए निर्देश
• Harda Halchal