हरदा । कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर रेल्वे में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो रेल्वे ट्रेक पर सुरक्षा संबंधी कार्य करते है एवं ऐसे कर्मचारी जो गेट, ट्रेक्शन प्वाइंट व अन्य सेवाओं में कार्यरत है उन्हें 24 घण्टे शिफ्टिंग में कार्य करना होता है, उन्हें आवागमन में कठिनाई न हो ऐसे समस्त अधिकारी कर्मचारियों को जिला क्षेत्रान्र्तगत आवागमन की अनुमति प्रदान की है। परन्तु ऐसे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके विभाग द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र का होना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश में राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेल्वे विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त रखा गया है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कर्मचारियो के लिए किए आदेश जारी