जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है।

हरदा/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा द्वारा हरदा जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है।लॉकडाउन शब्द सुनते ही कुछ लोग इसकी कर्फ्यू से तुलना करते हुए डर जाते हैं. लॉकडाउन की संभावना के चलते ही दुकानों पर मारामारी हो जाती है औऱ लोग डरकर सामान खरीदना शुरू कर देते हैं.


क्या होता है लॉकडाउन?



  1. लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी.

  2. लॉकडाउन एक आपदा व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त सरकारी तौर पर लागू की जाती है.

  3. जिस इलाके में लॉकडाउन किया गया है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है.

  4. उन्हें सिर्फ दवा और अनाज जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए ही बाहर आने की इजाजत मिलती है, इस दौरान वे बैंक से पैसे निकालने भी जा सकते हैं.

  5. जिस तरह किसी संस्थान या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वहां तालाबंदी हो जाती है उसी तरह लॉक डाउन का अर्थ है कि आप अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर ना निकलें.

  6. अगर आपको लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की परेशानी हो तो आप संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारी को फोन कर सकते हैं.

  7. लॉकडाउन जनता की सहूलियत और सुरक्षा के लिए किया जाता है

  8. सभी प्राइवेट और कॉन्ट्रेक्ट वाले दफ्तर बंद रहते हैं, सरकारी दफ्तर जो जरूरी श्रेणी में नहीं आते, वो भी बंद रहते हैं.


लॉकडाउन एक ऐसा आपातकालीन प्रोटोकॉल है जिसके तहत शहर या प्रदेश में रहने वाले लोगों को क्षेत्र छोड़कर जाने या घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगाता है.


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