क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन एवं परिवहन विभाग के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक अप्रैल 2020 से बीएस-4 वाहनों का पंजीयन समाप्त किया जा रहा है। इस हेतु बीएस-4 वाहन का पंजीकरण मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 तक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2020 के पश्चात बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जायेगा।
बीएस-4 वाहनों के पंजीयन के बारे में आवश्यक सूचना
• Harda Halchal