अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित


हरदा / अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बाल-गृह भवन बायपास चैराहा इंदौर रोड़ हरदा में शासन के निर्देशानुसार सीमित लोगो एवं प्रतिभागियो की उपस्थिति में शौर्या दल अंतर्गत जिला स्तरीय रेवा सखी का सेमिनार, लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 पर जिला स्तरीय कार्यशाला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन एवं पोषण पखवाडा अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया।
    कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री अंकिता त्रिपाठी थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्री संजय त्रिपाठी, सहायक संचालक डॉ. राहुल दुबे, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू, प्रशासक वन स्टाप सेन्टर हरदा सुश्री सूचिता इक्का, परियोजना अधिकारी  ग्रामीण02 श्रीमति सीमा जैन एवं महिला एवं बाल विकास का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
    कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती जी का पूजन कर एवं दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। उपस्थित सभी रेवा सखियो, अधिकारियो का एवं उपस्थित महिलाओं का बुके एवं फूल-माला भेंट कर एवं कुम-कुम लगाकर स्वागत किया गया। महिला सशक्त वाहिनी कक्षा से मंच संचालनकर्ता आयुषी राठौर द्वारा बेटी बचाओ अभियान पर संक्षिप्त में जानकारी दी। उन्होने कहा कि यदि आप एक आदमी को पढाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा। लेकिन एक स्त्री को पढाओंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। कार्यक्रम उपस्थित रेवा सखियो ने डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री अंकिता त्रिपाठी से प्रश्न किये कि यदि हमको रात में किसी लडकी एवं महिला की मदद करना हो तो हम कैसे जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकते है। डिप्टी कलेक्टर द्वारा उन्हें सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू का मोबाइल नम्बर 7000522648 एवं प्रशासक वन स्टाप सेन्टर सुश्री सूचिता का मोबाईल नम्बर 9424366557 उपलब्ध कराया गया एवं कहा गया कि आप इन नम्बर पर संपर्क कर सकते है।
    मुख्य अतिथि सुश्री त्रिपाठी द्वारा उपस्थित सभी युवतियों एवं महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाऐं देते हुये बेटी बचाओ- बेटी पढाओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर स्थान पर बेटिया एवं महिलाऐं आगे आकर काम करने लगी है उन्होंने रेवा सखियों द्वारा किये गये कायों पर प्रशंसा व्यक्त की।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्री संजय त्रिपाठी द्वारा उपस्थित सभी महिला अधिकारियों एवं रेवा सखियों को महिला दिवस की शुभकामनाऐं दी।  
    सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू द्वारा उपस्थित सभी रेवा सखियों को महिला दिवस की शुभकामनाऐं देते हुये उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि महिलाऐं ही समाज के निर्माण की आधार होती है, बेटी असभ्ंाव को भी संभव बना सकती है आप (समाज) उनको आगें तो बढाओं। सुश्री साहू द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को आज के कार्यक्रमों की रूप रेखा को समझाया। उन्होंने बताया कि आज महिला एवं बाल विकास हरदा द्वारा जिला स्तर पर शौर्या दल अंतर्गत रेवा सखी का सेमिनार, लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जिला स्तरीय कार्यशाला एवं पोषण अभियान अंतर्गत रैली का आयोजन एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उपस्थित प्रतिभागियों को प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ को समझाया उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत गर्भवती माताओं को लाभ दिया जाता है।
    डॉ. राहुल दुबे द्वारा शासन के निर्देश अनुसार कोरोना वायरस के बचाव पर संक्षिप्त में जानकारी दी गई एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर जनकारी देते हुये बताया कि बालक-बालिका की अंकसूची में जन्म दिनांक देखकर ही शादी करायें, उपस्थित रेवा सखियो को कहा कि आप अपने घर के आस-पास के लोगो को समाज को जागरूक भी करें कि बाल विवाह कानून अपराध है, बाल विवाह अधिनियम-2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह करना कानूनी अपराध है। ऐसे विवाह में शामिल माता-पिता, रिश्तेदार, धर्मगुरू एवं विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता सभी अपराधी की श्रेणी में आते है। बाल विवाह करने एवं कराने वाले को दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो हो सकता है।


बाल विवाह ना रचें। अपराध से बचें।।
बालक-बालिका को पढने व आगे बढने का मौका दें।

    अपने आस पास बाल विवाह की सूचना पायें जाने पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/पुलिस), जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, तहसीलदार, थाना प्रभारी निकटतम, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा, आंगनवाडी कार्यकर्ता/चैकीदार या ग्राम कोटवार को शिकायत कर सकते है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 पर भी शिकायत कर सकते है। बाल विवाह की शिकायत एवं सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। आयुषी राठौर, आयुषी सोनी एवं आयुषी ठाकुर द्वारा देखो आजाद रहना है मुझे बेटी बचाओं की थीम पर नृत्य कर बेटी बचाओं का संदेश दिया। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को पेन फोल्डर डायरी एवं विभाग अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं के पंपलेट्स स्टीकर वितरित किये गये।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बाल-गृह भवन बायपास चैराहा इंदौर रोड़ हरदा में शासन के निर्देशानुसार सीमित लोगो एवं प्रतिभागियो की उपस्थिति में शौर्या दल अंतर्गत जिला स्तरीय रेवा सखी का सेमिनार, लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 पर जिला स्तरीय कार्यशाला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन एवं पोषण पखवाडा अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया।
    कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री अंकिता त्रिपाठी थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्री संजय त्रिपाठी, सहायक संचालक डॉ. राहुल दुबे, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू, प्रशासक वन स्टाप सेन्टर हरदा सुश्री सूचिता इक्का, परियोजना अधिकारी  ग्रामीण02 श्रीमति सीमा जैन एवं महिला एवं बाल विकास का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
    कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती जी का पूजन कर एवं दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। उपस्थित सभी रेवा सखियो, अधिकारियो का एवं उपस्थित महिलाओं का बुके एवं फूल-माला भेंट कर एवं कुम-कुम लगाकर स्वागत किया गया। महिला सशक्त वाहिनी कक्षा से मंच संचालनकर्ता आयुषी राठौर द्वारा बेटी बचाओ अभियान पर संक्षिप्त में जानकारी दी। उन्होने कहा कि यदि आप एक आदमी को पढाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा। लेकिन एक स्त्री को पढाओंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। कार्यक्रम उपस्थित रेवा सखियो ने डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री अंकिता त्रिपाठी से प्रश्न किये कि यदि हमको रात में किसी लडकी एवं महिला की मदद करना हो तो हम कैसे जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकते है। डिप्टी कलेक्टर द्वारा उन्हें सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू का मोबाइल नम्बर 7000522648 एवं प्रशासक वन स्टाप सेन्टर सुश्री सूचिता का मोबाईल नम्बर 9424366557 उपलब्ध कराया गया एवं कहा गया कि आप इन नम्बर पर संपर्क कर सकते है।
    मुख्य अतिथि सुश्री त्रिपाठी द्वारा उपस्थित सभी युवतियों एवं महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाऐं देते हुये बेटी बचाओ- बेटी पढाओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर स्थान पर बेटिया एवं महिलाऐं आगे आकर काम करने लगी है उन्होंने रेवा सखियों द्वारा किये गये कायों पर प्रशंसा व्यक्त की।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्री संजय त्रिपाठी द्वारा उपस्थित सभी महिला अधिकारियों एवं रेवा सखियों को महिला दिवस की शुभकामनाऐं दी।  
    सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री प्रीति साहू द्वारा उपस्थित सभी रेवा सखियों को महिला दिवस की शुभकामनाऐं देते हुये उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि महिलाऐं ही समाज के निर्माण की आधार होती है, बेटी असभ्ंाव को भी संभव बना सकती है आप (समाज) उनको आगें तो बढाओं। सुश्री साहू द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को आज के कार्यक्रमों की रूप रेखा को समझाया। उन्होंने बताया कि आज महिला एवं बाल विकास हरदा द्वारा जिला स्तर पर शौर्या दल अंतर्गत रेवा सखी का सेमिनार, लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जिला स्तरीय कार्यशाला एवं पोषण अभियान अंतर्गत रैली का आयोजन एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उपस्थित प्रतिभागियों को प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ को समझाया उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत गर्भवती माताओं को लाभ दिया जाता है।
    डॉ. राहुल दुबे द्वारा शासन के निर्देश अनुसार कोरोना वायरस के बचाव पर संक्षिप्त में जानकारी दी गई एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर जनकारी देते हुये बताया कि बालक-बालिका की अंकसूची में जन्म दिनांक देखकर ही शादी करायें, उपस्थित रेवा सखियो को कहा कि आप अपने घर के आस-पास के लोगो को समाज को जागरूक भी करें कि बाल विवाह कानून अपराध है, बाल विवाह अधिनियम-2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह करना कानूनी अपराध है। ऐसे विवाह में शामिल माता-पिता, रिश्तेदार, धर्मगुरू एवं विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता सभी अपराधी की श्रेणी में आते है। बाल विवाह करने एवं कराने वाले को दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो हो सकता है।


बाल विवाह ना रचें। अपराध से बचें।।
बालक-बालिका को पढने व आगे बढने का मौका दें।

    अपने आस पास बाल विवाह की सूचना पायें जाने पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/पुलिस), जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, तहसीलदार, थाना प्रभारी निकटतम, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा, आंगनवाडी कार्यकर्ता/चैकीदार या ग्राम कोटवार को शिकायत कर सकते है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 पर भी शिकायत कर सकते है। बाल विवाह की शिकायत एवं सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। आयुषी राठौर, आयुषी सोनी एवं आयुषी ठाकुर द्वारा देखो आजाद रहना है मुझे बेटी बचाओं की थीम पर नृत्य कर बेटी बचाओं का संदेश दिया। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को पेन फोल्डर डायरी एवं विभाग अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं के पंपलेट्स स्टीकर वितरित किये गये।