आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत घोषित मास्क एवं सैनिटाइजर की जमाखोरी गुणवत्ता एवं वितरण में अनियमितता पर होगी कठोर कार्यवाही

भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2(क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स को विनियमित करने के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अंतर्गत अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
      विगत कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले संज्ञान में आयें है। प्रदेश में इससे बचाव के लिए बाजार में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सामान्य रखने के उद्देश्य से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिलों में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार जिले में कार्यरत मास्क और हैड सैनिटाइजर निर्माताओं तथा मास्क और हैंड सैनिटाइजर व्यापारियों के प्रतिनिधि की बैठक की जाकर उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संशोधित प्रावधान तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के प्रावधान से अवगत कराते हुए इन वस्तुओं की सामान्य उपलब्धता बनाये रखने के लिए आवश्यक निर्देश देने तथा सूचना तंत्र विकसित करते हुए जमाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण एवं छापे के माध्यम से नियमित जांच करने तथा अनियमितता पाई जाने पर कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने उक्त निर्देशो की अनिवार्य रूप से अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।


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