सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 मॉडल के वाहनों का पंजीयन किये जाने के निर्देश दिये गये है, 31 मार्च 2020 के पश्चात बीएस-4 मॉडल के वाहनों का पंजीयन प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के परिपालन में 31 मार्च के पश्चात बीएस-4 मॉडल के वाहनों का पंजीयन नहीं होगा। जिला परिवहन अधिकारी श्री जगदीश भील ने बताया कि जिन वाहनों के पंजीयन नहीं हुए है, उनके मालिक जिला परिवहन कार्यालय में 25 मार्च तक आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें। जिन वाहनों के पंजीयन हेतु आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके है परन्तु जो अपूर्ण है या वाहन सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है वे भी 25 मार्च तक आवश्यक रूप से उन आवेदनों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अपूर्ण आवेदन रहने की दशा में या वाहन सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने पर 31 मार्च 2020 के पश्चात ऐसे वाहनों का प्राधिकार द्वारा पंजीयन से इंकार समझा जाएगा।
31 मार्च के बाद नहीं होगा बीएस-4 माडल के वाहनों का पंजीयन