लाडो अभियान अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन

हरदा|मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार बाल विकास परियोजना खिरकिया अंतर्गत लाडो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंडितमौलवीनाईकेटरिंग संचालकब्यूटीपार्लर संचालकधर्मगुरूओंसमाज सेवीजनोंप्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में परियोजना अधिकारी श्रीमती बंदनवाला सिंह द्वारा बाल विवाह के रोकथाम की वृहद् जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध हैंबाल विवाह करने पर दो वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। जब बेटे की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तभी उनका विवाह करें। बाल विवाह होने पर वर-वधु के माता-पितापुजारीवर-वधु के रिश्तेदार/पड़ोसीमेरिज ब्यूरोटेन्ट हाउस इत्यादि दोषी हो सकते हैजिसकी शिकायत की सूचना जिला कलेक्टरपुलिस अधीक्षकअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/पुलिस)जिला कार्यक्रम अधिकारीतहसीलदारथाना प्रभारीबाल विकास परियोजना अधिकारीपर्यवेक्षकशिक्षकआंगनवाड़ी कार्यकर्तारेवा सखी एवं ग्राम कोटवार को दी जा सकती है।


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